सरकारी स्वामित्व वाले पोतो के लिए संविदा करार करने से छुट।
3.
धारा 5 (ड़) के अन्तर्गत भ्रष्ट रीति से प्राप्त पट्टा, अनुज्ञा, अनुमति, संविदा करार निरस्त करने की संस्तुति करने की लोकायुक्त को शक्ति तो दी गयी है लेकिन लोक प्राधिकारी को उसकी संस्तुति एक माह के अन्दर कारण सहित निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया है।